Himachal Pradesh Education Loan Scheme: Up to ₹20 Lakh for Minority & PwD Students Best Career Oportunity
Himachal Pradesh Education Loan Scheme for Minority and PwD Students: धार्मिक अल्पसंख्यक और विकलांगता वाले छात्रों के लिए एक सहायता प्रदान करने वाली योजना है, जो 3% और 4% की नाममात्र ब्याज दर पर ₹20 लाख तक का शिक्षा ऋण प्रदान करती है। यह योजना स्नातक और स्नातकोत्तर पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ उन पाठ्यक्रमों के लिए लागू है जिन्हें यूजीसी, सरकार, या एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह योजना राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों जैसे कि मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, और पारसी समुदायों के छात्रों के लिए उपलब्ध है।
Table of Contents
योजना की पात्रता और समय सीमा:
हमेशा खुला है
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण छात्रों के लिए ₹81,000 और शहरी छात्रों के लिए ₹1,03,300 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए आयु सीमा 18 से 55 वर्ष है। विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है।
- विकलांगता वाले छात्रों की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, जो एक चिकित्सा पेशेवर द्वारा प्रमाणित हो।
- आवेदकों की सरकार या अर्ध-सरकारी बैंकों/संस्थानों के साथ कोई ऋण डिफ़ॉल्ट इतिहास नहीं होना चाहिए।
- ध्यान दें: लाभार्थी को कुल ऋण राशि का 5% मार्जिन मनी के रूप में योगदान देना होगा, शेष राशि राज्य हिस्से के रूप में एससीए द्वारा प्रदान की जाएगी।
Himachal Pradesh Education Loan Scheme लाभ
Himachal Pradesh Education Loan Scheme स्नातक और स्नातकोत्तर पेशेवर या तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस, यात्रा खर्चों और अन्य संबंधित खर्चों को कवर करती है। इसमें निम्नलिखित खर्चें शामिल हैं:
- होस्टल/कॉलेज/स्कूल की फीस
- प्रयोगशाला, परीक्षा, और पुस्तकालय की फीस
- किताबों, उपकरणों, यंत्रों और यूनिफॉर्म की खरीदारी
- जमानत राशि, भवन फंड, रिफंडेबल डिपॉज़िट (कुल पाठ्यक्रम की ट्यूशन फीस का अधिकतम 10%)
- विदेश में पढ़ाई के लिए यात्रा खर्च और पासेज़ मनी
- लैपटॉप/कंप्यूटर की खरीदारी (यदि पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक हो)
- ₹50,000 तक की दोपहिया वाहन की लागत
- अन्य खर्चें जैसे अध्ययन यात्रा, परियोजना कार्य, सहायक उपकरण आदि
अधिकतम ऋण, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अवधि:
ऋण प्रकार | अधिकतम ऋण | एससीए से ब्याज दर | लाभार्थियों से ब्याज दर | पुनर्भुगतान अवधि |
---|---|---|---|---|
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा ऋण | ₹10,00,000 से ₹20,00,000 | 1% | 3% | पूरा होने के 5 साल बाद |
विकलांगता वाले छात्रों के लिए शिक्षा ऋण | ₹10,00,000 से ₹20,00,000 | 1% | 4% (महिला PwD लाभार्थियों के लिए 1% ब्याज छूट) | पूरा होने के 7 साल बाद |
ध्यान दें: आवेदकों को ऋण राशि के बराबर संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करनी होगी। सरकारी कर्मचारियों को उनकी शुद्ध मासिक वेतन का 15 गुना जमा करना होगा।
Himachal Pradesh Education Loan Scheme दस्तावेज़
- पूरा किया हुआ शिक्षा ऋण आवेदन पत्र
- अंतिम योग्य परीक्षा की मार्कशीट
- प्रवेश, छात्रवृत्ति, या छात्रों की स्थिति का प्रमाण
- निर्दिष्ट पाठ्यक्रम की फीस संरचना
- 2 पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- पिछले छह महीनों का उधारकर्ता का बैंक खाता विवरण
- पिछले 2 वर्षों का आयकर मूल्यांकन आदेश
- सह-उधारकर्ता की संपत्ति और देनदारियों का संक्षिप्त विवरण
- आय का प्रमाण (जैसे, वेतन पर्ची, फॉर्म 16)
आवेदन कैसे करें?
पात्र आवेदक निम्नलिखित चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- नीचे ‘Apply Now’ बटन पर क्लिक करें।
- डैशबोर्ड के दाईं ओर ‘पंजीकरण’ बटन पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरकर ‘पंजीकरण’ करें (ध्यान दें: यदि पहले से पंजीकृत हैं, तो पंजीकृत ईमेल आईडी का उपयोग करके लॉगिन करें)।
- डैशबोर्ड के दाईं ओर ‘अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवेदन पत्र’ या ‘विकलांगता वाले छात्रों के लिए आवेदन पत्र’ पर क्लिक करें और आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
- आवश्यक विवरण भरें, निर्दिष्ट प्रारूप में समर्थन दस्तावेज़ संलग्न करें और निम्न पते पर भेजें
पता:
एच.पी. अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम
ब्लॉक 38, एसडीए कॉम्प्लेक्स,
कसुम्पटी, शिमला-171009
आवेदन करें
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Himachal Pradesh Education Loan Scheme धार्मिक अल्पसंख्यक और PwD छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की एक पहल है। योग्य छात्रों को अधिकतम 4% ब्याज दर पर शिक्षा ऋण मिल सकता है।
संपर्क करें
किसी भी प्रश्न के लिए संपर्क करें:
0177-2622164 (सोमवार से शुक्रवार – 10:00AM से 06:00 PM (IST))
hpmfdc@hp.gov.in
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